​चमोली: बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी प्रमोद नौटियाल को लगा बड़ा झटका, रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां ख़ारिज

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​चमोली: बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी प्रमोद नौटियाल को लगा बड़ा झटका, रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां ख़ारिज

 

 

​6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही कटेगी रात; SIT तैनात कर्मचारियों से कर रही सघन पूछताछ
​चमोली। विश्वप्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा गबन/चोरी मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को अदालत से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत और पुलिस की रिमांड, दोनों ही अर्जियों को ख़ारिज कर दिया है। इसके बाद अब आरोपी प्रमोद नौटियाल को 6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही रहना होगा।

 

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​मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित विशेष जांच टीम (SIT) अपनी कार्रवाई तेज़ कर चुकी है। जांच अधिकारी मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, ताकि गबन के इस जाल में शामिल अन्य संभावित चेहरों और गड़बड़ी के तरीके को उजागर किया जा सके।

 

अदालत का कड़ा रुख
​बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में काफी रोष है। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को फिलहाल राहत देने से साफ़ इंकार कर दिया। रिमांड अर्जी खारिज होने के साथ ही ज़मानत याचिका भी रद्द कर दी गई, जिसके चलते प्रमोद नौटियाल को 6 अगस्त तक न्यायिक हिरासत (पुरसारी जेल) में ही गुज़ारना पड़ेगा।

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​SIT खंगाल रही हर कडी
​SIT की टीम मंदिर परिसर में चढ़ावा प्रबंधन और सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी जानकारियों को खंगालने में जुटी है। घटना के वक्त तैनात कर्मचारियों के बयानों को दर्ज किया जा रहा है, जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया और क्या इसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल थे।

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