Almora उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मियों की याचिका पर सुनवाई की
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षो से लगे उपनल संविदा कर्मचारीयो को आदेश होने के बाद भी सरकार द्वारा नियमित नही क़रने और उन्हें चयनित वेतनमान नही दिये जाने तथा उनको दिए गए वेतन से जीएसटी काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेशों का अनुपालन करते हुए 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 जुलाई की तिथि नियत की है।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि पहले इन्हें नियुन्तम वेतनमान दिया जाय।
आपको बता दे कि उपनल कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि नवंबर 2025 मे कोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अभी तक राज्य सरकार ने नही किया।
जबकि कोर्ट ने अपने आदेश मे स्पष्ट किया था कि उपनल कर्मचारीयों को पहले समान कार्य समान वेतन दिया जाय, उनके वेतन पर लगने वाले जीएसटी को न वसूला जाय और नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाय। लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया।