Almora News:अदालत ने मारपीट के दोषीयो को सुनाई छः छः साल की सजा, जाने मामला
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने मारपीट कर रीढ़ की हड्डी तोड़ने के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें छह-छह साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
🔹जाने पूरा मामला
सहायक अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि वादी किशन चंद्र पांडे ने 26 अक्तूबर 2019 को राजस्व पुलिस में तहरीर दी थी। तहरीर के मुताबिक 21 अक्तूबर 2019 को तड़के चाण गांव का एक युवक उसके पुत्र नीरज पांडे को घायल अवस्था में लेकर घर पहुंचा जो बेहोशी की हालत में था। उसके शरीर पर चोट थी। वे अपने पुत्र को बेस अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया। तब से कई दिनों तक उनका पुत्र आईसीयू में भर्ती रहा।
🔹मंगलवार को आया फैसला
25 अक्तूबर को होश में आने के बाद उसने घटना की जानकारी दी। उसके मुताबिक चाण गांव निवासी गौरव रौतेला, नीरज सिंह, अंकित रौतेला, अजय तिवारी उसे वाहन में उठा ले गए और चाण बैंड तक मारपीट करते रहे। मरा समझकर उन्होंने उसे चाण के एक कलमठ में फेंक दिया। इस घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह अब भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। तब राजस्व पुलिस क्षेत्र खूंट में चारों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था जिस पर मंगलवार को फैसला आया।
🔹आरोपियों को छह-छह साल की सजा
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने सभी गवाहों और पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को छह-छह साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।