Almora News :जिला सत्र न्यायालय की अदालत‌ ने जिला अस्पताल में महिला के गले से माला चोरी करने के आरोपी को जमानत पर किया रिहा

ख़बर शेयर करें -

जिला सत्र न्यायालय की अदालत‌ ने जिला अस्पताल में माला चोरी के अभियुक्त तारा सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसको जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।

💠जानें पूरा मामला

दरअसल बीते दिनों अभियुक्त के विरुद्ध जिला अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला के एक्सरे के दौरान उससे माला छीन कर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। अभियुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद फुलारा और मोहन सिंह देवली ने प्रबल पैरवी करते हुए न्यायालय में जमानत के पक्ष में कोई आपराधिक इतिहास न होने जैसे कई अहम बिंदु रखे।

यह भी पढ़ें 👉  Champavat News:नगर पंचायत पाटी के नव-निर्वाचित बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह और प्रथम बैठक 24 जून को

💠अदालत का फैसला

जिसे सुन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 40_40 हजार के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया.