Uttrakhand News :रोडवेज बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक,सरकार से मांगा जवाब
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य रोडवेज बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी की याचिका पर जारी किया।
चौधरी ने केवल राज्य रोडवेज बसों के लिए बने मार्गों पर निजी वाहनों को परमिट जारी करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय ‘गलत’ है, क्योंकि इससे उत्तराखंड परिवहन निगम की आय पर ‘प्रतिकूल प्रभाव’ पड़ेगा। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि जब फैसला लिया जा रहा था तब याचिकाकर्ताओं ने सरकार के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।
सरकारी वकील ने कहा कि अब जब निर्णय ले लिया गया है, तो इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया।