बागेश्वर जनपद अन्तर्गत एक्सपायरी आईटम की बिक्री पर लगे रोक —जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

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बागेश्वर जनपद अन्तर्गत एक्सपायरी आईटम की बिक्री पर लगे रोक —जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जनपद अन्तर्गत एक्सपायरी आईटम की बिक्री पर रोकथाम के लिए मंगलवार को बैठक आयोजित हुई।

 

 

बैठक में उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद अन्तर्गत एक्सपायरी खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम लगाया जाना सुनिश्चित करें। अगर कोई दुकानदार, व्यवसायी एवं होटल मालिक एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचता है तो उसके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर एक्सपायरड आईटम के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी आमजनमानस को शिविर के माध्यम से जागरूक कराया जाना सुनिश्चित करें।

 

 

 

 

 

बैठक में वरिष्ठ औषधी निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि उनके द्वारा जनपद के कैमिस्ट की दुकानों में माह फरवरी व मार्च में निरीक्षण किया गया जिसमें से 18 नमूनों को विधिक कार्यवाही हेतु एकत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जनपदीय कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ बैठक भी आयोजित की गई तथा उन्हें निर्देश दिये गये कि दुकानों पर सीसीटीवी लगाएं तथा एक्सपायरी दवाओं को अलग से पेटी में रखें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि 12 सरकारी संस्थानों एवं 06 मेडिकल स्टोर में भी छापेमारी की गई। उन्होंने यह भी बताया गया कि उन्होंने दुकानदारों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि कालातीत दवाओं को कतई नहÈ बेचा जाये क्योंकि उक्त दवाइया जानलेवा हो सकती है तथा मेडिकल स्टोर वालों को निर्देशित किया गया कि डॉक्टरों की सलाह के बगैर भी कोई दवाइयां न बेचें और यदि दवाइयां बेची गई तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

 

 

 

 

बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ औषधी निरीक्षक, को निर्देशित किया गया कि जनपद के दूर-दराज के इलाकों में स्थित केमिस्ट की दुकानों एवं जनरल स्टोरों में भी समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें तथा उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

 

 

 

 

 

 

साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद अन्तर्गत खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानों जनरल स्टोरों एवं होटलो में समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे तथा की गयी कार्यवाही की सूचना प्रत्येक माह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।बैठक में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज कुमार वर्मन उपस्थित रहे।

रिपोटर हिमांशु गढ़िया

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