Hit and Run law:फिलहाल कानून नहीं होगा लागू,ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म,काम पर लौटे चालक

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देश भर में हिट एंड रन कानून को लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन के बीच पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन के लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून लागू नहीं होगा। अगर इसे लागू किया जाएगा तो संगठन के साथ चर्चा की जाएगी।

🔹वापस काम पर लौटे ड्राइवर 

नए कानून व्यवस्था में संसोधन के आश्वासन के बाद रोडवज और ट्रक चालको ने हड़ताल समाप्त कर दी है। बुधवार को सभी चालक काम पर लौट गए हैं। दरअसल, चालकों की दो दिन की हड़ताल से यातायात समेत अन्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी।

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🔹यात्रियों ने ली राहत की सांस 

वहीं, अल्मोड़ा डिपो से दिल्ली, देहरादून, गुरुग्राम, हल्द्वानी समेत अन्य रूटों पर बस सेवा ठप हो गई थी और परिवहन निगम को रोजाना लाखों रुपये की चपल लग रही थी। इधर, अब हड़ताल समाप्त होने के बाद चालक परिचालक काम पर वापस लौट गये है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली।

🔹क्या था हिट एंड रन कानून 

बता दें कि हिट एंड रन के नए कानून के तहत यह प्रावधान था की अगर कोई ट्रक या डंपर ड्राइलर किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उसको दस साल की सजा होगी। इसी के साथ जुर्माना भी भरना होगा। इस कानून के विरोध में बड़े वाहन चालक पूरे देश में हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से कई शहरों में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई।पेट्रोल-डीजल के लिए कतारें लगने लगीं। कुछ शहरों में डीजल-पेट्रोल की सीमा तय की गई। कई जगह तेल खत्म होने की बात भी सामने आई। इस मामले में सरकार का कहना है कि अभी यह नया कानून लागू नहीं हुआ है।इसके बाद सभी ड्राइवर अपन काम पर लौट गए हैं।

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