Uttrakhand News:उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई

एंकर -उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।आज हुई मामले की सुनवाई पर प्रमुख सचिव (वन एवं पर्यावरण) आर.के. सुधांशु कोर्ट में पेश हुए उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के ट्रांसफर ऑर्डर को प्रदेश सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
आपकों बता दे कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 04 सितंबर 2025 अंतरिम आदेश जारी कर याचिकाकर्ता के संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को याचिकाकर्ता के स्थानांतरण एवं नई तैनाती का आदेश जारी कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह खंडपीठ के निर्देशों की अवहेलना है। याचिका मे यह भी कहा गया कि उसकी ओर से शासन को प्रतिनिधित्व (रिमाइंडर) भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवमानना याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस मामले में भारतीय वन सेवा (कैडर) नियमों तथा सिविल सर्विसेज बोर्ड की अनिवार्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।

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बाइट – अभिजय नेंगी, अधिवक्ता हाईकोर्ट

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