Uttrakhand News :उत्तराखंड सरकार उपद्रवियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है, अब दंगाइयों के घर जाकर पैसा वसूलेगी सरकार
देहरादून: उत्तराखंड सरकार उपद्रवियों के ऊपर लगाम कसने के लिए लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में धामी सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ 26 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाएगी.
इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी. नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा.
बता दें कि उत्तराखंड सरकार से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा विधेयक ला चुकी है. यूपी में साल 2022 में 23 सितंबर को उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया था. इस कानून के तहत गठित प्राधिकरण को सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान की गई. यूपी में इस कानून का इस्तेमाल भी हो चुका है.
8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी. यहां तक की थाना को भी आग के हवाले कर दिया था. हल्द्वानी हिंसा में राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हुआ. वहीं इस हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने बीते शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था. दरअसल, मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसके दिल्ली के घर का पता था