Odisha Train Accident:सीबीआई का एक्शन,तीन रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें -

ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण सड़क हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।इस हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।इन कर्मचारियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया है। इस हादसे में तीन ट्रेन एक दूसरे की चपेट में आए थे।

🔹इस हादसे में 292 लोगों की हुई थी मौत 

यह भी पढ़ें 👉  Bageshwar News:लीती गाँव, बागेश्वर में टूर मैनेजर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ

ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस ) के तहत गिरफ्तार किया गया है।बता दें कि इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  Haldwani News:लैण्ड फ्राड समन्वय समिति की बैठक में लैण्ड फ्राड से सम्बन्धित कुल 30 प्रकरणों में एफआईआर हुई। मण्डलायुक्त

🔹गैर इरादतन हत्या का दायरा

आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है।सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है।गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं।