Odisha Train Accident:सीबीआई का एक्शन,तीन रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें -

ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण सड़क हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।इस हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।इन कर्मचारियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया है। इस हादसे में तीन ट्रेन एक दूसरे की चपेट में आए थे।

🔹इस हादसे में 292 लोगों की हुई थी मौत 

यह भी पढ़ें 👉  Uttrakhand News:​"चंपावत: पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल के भाई की बेरहमी से हत्या, मानसिक विक्षिप्त पड़ोसी ने दराती-फावड़े से किया हमला"

ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस ) के तहत गिरफ्तार किया गया है।बता दें कि इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  Almora News:डोटियाल गांव में किसानों को मिला सोयाबीन से टोफू निर्माण और आधुनिक कृषि यंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

🔹गैर इरादतन हत्या का दायरा

आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है।सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है।गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं।