Odisha Train Accident:सीबीआई का एक्शन,तीन रेलवे कर्मचारियों को किया गिरफ्तार
ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण सड़क हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।इस हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।इन कर्मचारियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत गिरफ्तार किया है। इस हादसे में तीन ट्रेन एक दूसरे की चपेट में आए थे।
🔹इस हादसे में 292 लोगों की हुई थी मौत
ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस ) के तहत गिरफ्तार किया गया है।बता दें कि इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी।
🔹गैर इरादतन हत्या का दायरा
आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है।सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है।गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं।