उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग सहित शिक्षा के अन्य सहयोगी संस्थाओं को किया तलब

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग सहित शिक्षा के अन्य सहयोगी संस्थाओं को किया तलब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों द्वारा छात्रों द्वारा जमा की जाने संचायिका के लाखों रुपए में गड़बड़ी कर दुरपयोग किए जाने और संचायिका का पैसा छात्रों को न लौटाए जाने के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर

 

 

सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग सहित शिक्षा अन्य सहयोगी संस्थाओं को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

 

आपकों बता दे आरटीआई क्लब देहरादून ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2016 तक स्कूली छात्र छात्राओं से बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि फीस के साथ संचायिका के रूप में जमा करायी जाती थी जो स्कूल छोड़ने पर उन्हें वापस कर दी जाती थी।

 

 

लेकिन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत से स्कुलों ने संचायिका में जमा धनराशि छात्रों को वापस न लौटाकर इसमे गड़बड़ी कर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि संचायिका का पैसा छात्रों को वापस किया जाए और इसमे घोटाला करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

 

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