सरकारी भूमि में बनाया भवन फिर पहुंचे न्यायालय न्यायालय ने अपील को किया खारिज
सार्वजनिक संपत्ति पर बने भवन के मामले में अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने प्रयाग दत्त बहुगुणा की अपील खारिज कर दी है
परिवाद के अनुसार ग्राम कोल दौड़म में अपीलार्थी ने 2014 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि में 26.0 5 वर्ग मीटर में भवन निर्माण कर दिया जिसपर वन पंचायत सरपंच एवं वन पंचायत कोल दौड़म ने मामले में पटवारी क्षेत्र मेहरा गांव भनोली में शिकायत दर्ज कराई गई थी
शिकायत के बाद मामले में राजस्व उपनिरीक्षक ने मौके का मुआयना कर चलानी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी भनोली की न्यायालय में दाखिल की गयी थी जिसमें न्यायालय ने अतिक्रमण बाद उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उप जिलाधिकारी ने मामले में अवैध रूप से भवन निर्माण को हटाने का आदेश पारित किया गया था
जिसके बाद अपीलार्थी एसडीए के आदेश के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें
जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज लटवाल ने बताया कि माननीय अदालत के समक्ष साक्ष्य रखकर दोनों पक्षों द्वारा बहस की गई अपीलार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए जिसमें अपर जिला जज ने निचली अदालत के निर्णय को यथावत रखते हुए
मामले का विचार और जज की अदालत में मौजूद अपीलार्थी की माननीय न्यायालय ने की अपील खारिज कर दी गयी