2000 रुपये के नोट में 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर देना होगा PAN : RBI गवर्नर

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RBI गवर्नर शक्तिकांत दास  ने आम लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर legal tender है और इसका मूल्य अभी भी गारंटी किया जा रहा है। लोग 30 सितंबर तक इस नोट का उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही, गवर्नर ने यह भी बताया कि छोटे दुकानदारों के लिए इस बड़े मूल्य के नोट को लेने की सुविधा नहीं है। 

 

50 हजार से अधिक कैश पर पैन देना होगा 

गवर्नर ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक कैश जमा करता है तो उसे पैन नंबर देना होगा। यह पहले से ही बैंक के नियमों में है कि अगर आप 50 हजार से अधिक कैश जमा करते हैं तो पैन नंबर देना आवश्यक है। इस नियम के अनुसार, एक दिन में 50000 रुपये और साल में 20 लाख रुपये तक का कैश आप अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। 

अगर इससे अधिक कैश जमा करवाना हो, तो व्यक्ति को निम्नलिखित मामलों में से किसी एक को पूरा करना होगा: 

पैन कार्ड: व्यक्ति को पैन कार्ड की आवश्यकता होगी जो उन्हें अपने नाम और पहचान को सत्यापित करने के लिए दिया जाता है। पैन कार्ड के बिना, आपको 50 हजार से अधिक कैश जमा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। 

नकदी ट्रांजेक्शन कर्मचारी (कैश काउंटर): अगर व्यक्ति का कैश जमा करना इतना अधिक है कि वह स्वयं नकदी ट्रांजेक्शन कर्मचारी (कैश काउंटर) के पास नहीं जा सकता है, तो उन्हें बैंक के विशेष कार्यालय या काउंटर पर जाना होगा। वहां, व्यक्ति को अपनी पहचान, नकदी जमा करने के लिए उपयोग किए गए दस्तावेज़ और अन्य आवश्यक फ़ॉर्म भरकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

डेडलाइन के बाद, 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा करने की तारीख गुजर जाने के बाद, आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि उम्मीद है कि बैंक के पास सभी नोट आ जाएंगे। यदि नोट बैंक के पास नहीं आते हैं और विदेश में रहने वाले लोगों के लिए इसका समाधान ढूंढा जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि आम लोगों के लिए नोटों की बदलने की तारीख शायद ही आगे बढ़ाई जाएगी। तथापि, कुछ विशेष मामलों में आरबीआई मार्गदर्शन दे सकता है। 

आरबीआई गवर्नर ने जवाब देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति 2000 रुपये के नोट में बड़ी रकम जमा करता है, तो बैंक और इनकम टैक्स विभाग  अपना काम करेंगे। वे बता रहे हैं कि खाते में बड़ी रकम जमा होने पर बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग के साथ साझा करते हैं। इसके बाद आयकर विभाग एक आकलन करता है। यदि उन्हें कोई गलती लगती है, तो वे उचित कार्रवाई करते हैं। इस मामले में बैंक और आयकर विभाग उसी नियम का पालन करेंगे जो पहले से ही प्रचलित हैं। कोई नया नियम लागू नहीं किया गया है। 

 

साथ ही, बैंक और आयकर विभाग के अलावा व्यक्ति को भी इस प्रक्रिया में भाग लेना होगा। उन्हें बैंक के नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। उन्हें अपने पहले से मौजूदा खाते की नकदी सीमा और नकद जमा करने के लिए नियमितता से पालन करना होगा। इसके अलावा, व्यक्ति को आयकर नियमों का भी पालन करना होगा। 

 

जब उनके खाते में बड़ी रकम जमा होती है, तो व्यक्ति को आयकर विभाग को इसकी जानकारी प्रदान करनी होगी। आयकर विभाग इस जमा राशि का मूल्यांकन करेगा और यदि आवश्यकता होती है, तो उचित कार्रवाई करेगा। यह प्रक्रिया बैंक और आयकर विभाग के नियमों के अनुसार संपन्न होगी। 

 

30 सितंबर के बाद, जब 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख होगी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरीके से सभी नोट बैंक के पास पहुंच जाएंगे। यदि किसी कारणवश नोट बैंक में नहीं आते हैं, तो विदेश में रहने वाले लोगों और उनके लिए आने के लिए असंभव होने वाले लोगों के लिए विचार किया जाएगा। इससे सुझाव दिया जा रहा है कि आम लोगों के लिए नोट बदलने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आरबीआई राहत दे सकता है।

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