उत्तराखंड : गृह विभाग की तरफ से आश्रितों के लिए बड़ी सौगात

उत्तराखंड राज्य से जुडी हुई बहुत बड़ी ख़राब सामने आयी है यहाँ गृह विभाग की तरफ से निर्देश जारी किये गए है जिसमे राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों पेंशन देने का फैसला किया गया है।
बताया जा रहा है की अभी तक बहुत से आश्रितों को पेंशन नहीं मिल पाई थी जिसको देखते हुए गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ताकि आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद अब सभी आश्रितों को पेंशन मिल सके।
गृह विभाग के अनुसार, 28 अप्रैल 2021 को जारी शासनादेश के तहत राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारियों से भिन्न चिह्नित हुए
सभी राज्य आंदोलनकारियों जिनकी मृत्यु एक जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी हो, के आश्रित (पति-पत्नी) को भी 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।