Uttrakhand News :यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा, ड्राफ्ट मिलते ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा

ख़बर शेयर करें -

डेढ़ साल में 02 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए गए सुझाव

देहरादून, 22 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा।

जनता मैनडेट के अनुरूप अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है।

💠मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्ट कमेटी प्रदेश में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति के प्रमुख हितधारकों से वार्ता कर ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। ड्राफ्ट मिलते ही इसे विधानसभा में प्रस्तुत कर लागू कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  Weather Update:उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड के साथ घना कोहरा भी बढ़ा रहा परेशानी,22 नवंबर तक घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट किया जारी

💠मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है और राज्य का मूल स्वरूप न बिगड़े यह देखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश की जनता से किये वादों पर सरकार खरी उतरेगी। प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें मैनडेट दिया है। राज्य में कोई भी किसी पंथ, समुदाय, धर्म, जाति का हो सबके लिये एक समान कानून हो, इसके प्रयास किये गये है।

💠मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक सहिंता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूलमंत्र की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आमजन का दृष्टिकोण भी इस विषय पर सकारात्मक है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिये गठित समिति द्वारा डेढ़ साल में 02 लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव, विचार लिये। हमारा ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा।

यह भी पढ़ें 👉  Almora News:मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर विभागों के अधिकारियों ने किया रानीधारा सड़क का संयुक्त निरीक्षण, स्थानीय सभासद एवं भाजपा पदाधिकारी भी रहे मौजूद

💠मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है। 

दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति का केन्द्र है। राज्य हित में उत्तराखण्ड में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। प्रदेश में अब धर्मांतरण कराने वालों के विरुद्ध इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। इसमें 2 से 7 साल तक जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।