Uttrakhand News :पीआरडी के 33 पदों की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी,13 अक्टूबर को की गई थी आरंभ
![](https://nandadevinews.com/wp-content/uploads/2023/12/n5626838781701798824139cfbb58316406e78479215db9065f9db9eb245a5dda9dd121ae1385e372fd7613-1024x576.jpg)
हाई कोर्ट ने राज्य में चल रही प्रांतीय रक्षक दल की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी देते हुए याचिका को खारिज दिया है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल या पीआरडी के 33 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 13 अक्टूबर को आरंभ की थी। भर्ती प्रक्रिया व नियमावली को कोटाबाग नैनीताल निवासी महेश जोशी ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
उन्होंने याचिका में कहा गया था कि सभी पदों पर सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से भी भर्ती की जाए, सालों से कई सालों से विभाग में काम कर रहे हैं।
💠कोर्ट ने कहा- नियमावली एकदम सही है
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कोर्ट में कहा कि नियमावली एकदम सही है और विधानसभा को यह पूरा अधिकार है कि इस पर सरकार नियम बना सकती है। विधानसभा ने इसपर सोच समझकर नियमावली बनाई है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका औचित्य विहीन है इसलिए इसे निरस्त किया जाए।