Uttrakhand News :उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे सरकारी कर्मचारी

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा या अन्य किसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी. गुरुवार को उत्तराखंड सरकार धामी सरकार की ओर से कहा गया है कि आरएसएस की शाखाओं या किसी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजकीय कार्मिक का आरएसएस की शाखा, चाहे वह प्रात: कालीन या सायंकालीन सभा हो या अन्य कोई सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियां हो, उसमें वे भाग ले पाएंगे. सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

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आदेश में यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि इससे उसके सरकारी कर्तव्य और दायित्वों में कोई बाधा पैदा नहीं हो. सरकारी कर्मचारी कार्यालय के पूर्व या कार्यालय की अवधि के बाद इनमें शामिल हो सकते हैं.

💠केंद्र सरकार के बाद अब धामी सरकार ने उठाया कदम

इससे पहले केंद्र सकरार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी. केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद अब धामी सरकार ने भी राज्य सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी है.

हालांकि केंद्र सरकार के फैसले का कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था. उनका आरोप था कि वैचारिक आधार पर सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, हालांकि भाजपा और आरएसएस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया था.

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💠नौ जुलाई को केंद्र सरकार ने जारी किया था आदेश

केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 9 जुलाई को आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों की भागीदारी पर आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया था कि 1966, 1970 और 1980 में इस मामले पर जारी निर्देशों की समीक्षा की गई है.

आदेश में कहा गया था कि यह निर्णय लिया गया है कि विवादित आधिकारिक ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का उल्लेख हटा दिया गया है. इस आदेश के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने की छूट मिल गयी थी.

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