यहाँ ऑपरेटिव सोसायटी में हुई भर्तियां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मांग जवाब
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर को ऑपरेटिव सोसायटी में हुई भर्तियां व लाखो रुपए के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोऑपरेटिव समिति के सभी लोगों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत की है। आपकों बता दे काशीपुर निवासी मोहम्मद शर्फ़राज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर में किसान हितों के बनाई गई सोसायटी बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर
तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियां करने के साथ ही अपने चहेतों को फायदा पहुचाने के मकसद से सोसायटी बैक में लाखों का घोटाला किया है। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ जाँच करने की मांग की है।