अल्मोड़ा जनपद में 12 फरवरी को इस कारण से धारा-144 लागू रहेगी -उप जिला मजिस्ट्रेट सदर

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उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चैहान ने बताया कि दिनॉक 12 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) की लिखित परीक्षा-2022 के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है।

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्ष केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा।

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परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है।

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परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। यह आदेश नियत परीक्षा तिथि 12 फरवरी, 2023 को प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह् 02ः00 बजे तक लागू रहेगा बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाय।

 

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