Big breaking :-देहरादून:- उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति पर हाईकोर्ट की रोक

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Big breaking :-देहरादून:- उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं

आपको बताते चलें कि 31 मार्च से मौजूदा समय में संचालित हो रहा है

 

 

शराब ठेकों का समय संपन्न होने के बाद 1 अप्रैल से आबकारी विभाग राजस्व के दृष्टिगत नए सिरे से शराब ठेके संचालित करना चाहता था जबकि दुकानदार प्रक्रिया में ठेका रिन्यू की दी गई समय सीमा को कम बता रहे थे

 

लिहाजा उन्होंने अदालत का रुख किया था आपको बताते चलें आबकारी नीति जो कि वर्ष 2023 24 के लिए जारी हुई है इस पॉलिसी वह इसके नियमों पर अदालत की कोई भी रोक नहीं है अदालत ने सिर्फ समय की कमी मांग को आधार मानते हुए फिलहाल प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं

 

आपको बताते चलें आबकारी विभाग ने 29 मार्च को रिन्यू की अंतिम डेट रखी है वही 31 मार्च को लॉटरी की तारीख घोषित कर दी है सवाल यह भी उठता है की आबकारी विभाग द्वारा अभी तक शराब के ब्रांड के स्लेब तक घोषित नहीं किए गए है

 

ऐसे में कैसे शराब कारोबारी बिना पता किए कि उनकी दुकान में कितना कोटा होगा अपनी दुकान क़ो रिन्यु कर सकते थे इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया हालांकि आनन फानन में विभाग ने स्लेब कि list जारी की है

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