Almora News:चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन माह की सुनाई सजा

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चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन माह की सजा सुनाई है।न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत  में  यह फैसला सुनाया है। मामले में व्यापारी को दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास और एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता बीपी पंत ने बताया कि मामला जनवरी 2021 का है। पोखरखाली निवासी नंदन सिंह रावत अल्मोड़ा और हल्द्वानी में सब्जी और दाल का थोक कारोबार करते हैं। नंदन सिंह के धारानौला निवासी व्यापारी रमेश नगरकोटी के साथ उनके दस साल पुराने संबंध थे।

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रमेश नगरकोटी ने उत्तरायणी मेले में लखनऊ में स्टॉल लगाने की बात कहते हुए उनसे पहाड़ी उत्पाद गहत, गडेरी, भांग आदि की मांग की। उन्होंने करीब दो लाख 11 हजार रुपये के उत्पाद दे दिए। इसके एवज में अभियुक्त ने 95 हजार का चेक दिया। कुछ दिनों बाद शेष एक लाख 16 हजार रुपये के भुगतान को एक और चेक दिया। बैंक में चेक बाउंस हो गया। अप्रैल 2021 में अभियुक्त को नोटिस भेजा गया। इसके बाद भी शेष रकम का भुगतान नहीं किया गया। मजबूरन उन्हें मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त रमेश नगरकोटी को तीन माह का कारावास और एक लाख दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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