बड़ी खबर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: उत्तराखंड में नामांकन शुल्क और चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी, नियम तोड़ने वाले 1452 नेता 3 साल के लिए बैन

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बड़ी खबर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: उत्तराखंड में नामांकन शुल्क और चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी, नियम तोड़ने वाले 1452 नेता 3 साल के लिए बैन

 

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देहरादून (विशेष संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत (सामान्य/उप) चुनावों को लेकर नई दरें और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा सभी जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत) को जारी पत्र (संख्या: 1474) के तहत उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत राशि और अधिकतम चुनावी खर्च सीमा को नए सिरे से निर्धारित किया गया है।
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने एक सख्त कदम उठाते हुए पिछले पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने पर प्रदेश के 1,452 नेताओं पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने का प्रतिबंध (बैन) लगा दिया है।

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जानिए किस पद के लिए कितना होगा खर्च और शुल्क
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2019 के पुराने आदेश (पत्र संख्या 1218) को अवक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू की गई नई दरें इस प्रकार हैं:

 

पद / उम्मीदवार नामांकन पत्र का मूल्य (सामान्य) नामांकन पत्र का मूल्य (SC/ST/OBC/महिला) जमानत राशि (सामान्य) | जमानत राशि (SC/ST/OBC/महिला) अधिकतम व्यय सीमा

 

1 सदस्य ग्राम पंचायत ₹150 ₹75 ₹300 ₹150

 

2 उपप्रधान ग्राम पंचायत ₹150 ₹75 ₹750 ₹375 ₹15,000

 

3 प्रधान ग्राम पंचायत ₹300 ₹150 ₹1,500 ₹750 ₹75,000

 

4 सदस्य क्षेत्र पंचायत ₹300 ₹150 ₹1,500 ₹750 ₹75,000

 

5 सदस्य जिला पंचायत ₹450 ₹225 ₹3,000 ₹1,500 ₹1,500

 

6 कनिष्ठ उपप्रमुख ₹450 ₹225 ₹4,500 ₹2,250 ₹75,000

7 ज्येष्ठ उपप्रमुख ₹450 ₹225 ₹4,500 ₹2,250 ₹75,000

 

8 प्रमुख क्षेत्र पंचायत ₹600 ₹300 ₹6,000 ₹3,000

 

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9 उपाध्यक्ष जिला पंचायत ₹750 ₹375 ₹6,000 ₹3,000

 

10 अध्यक्ष जिला पंचायत ₹1,500 ₹750 ₹12,000 ₹6,000

 

विशेष छूट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के मूल्य और जमानत राशि में 50% की सीधी छूट दी गई है।

 

 

 

 

आयोग सख्त: सूचना और जनसंपर्क विभाग को दिए निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इस आदेश की प्रतिलिपि राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव, पंचायती राज सचिव, कुमाऊं व गढ़वाल मंडलायुक्तों और सभी अधिकारियों को भेज दी है। इसके अलावा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि इस नए दर निर्धारण को सभी प्रमुख समाचार पत्रों, आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से व्यापक जन-प्रसार के लिए निःशुल्क प्रकाशित कराया जाए।

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