Uttrakhand News:उपनल कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत: हाईकोर्ट का ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का फैसला बरकरार
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 22 हजार उपनल कार्मिकों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है।
पनल कर्मचारी महासंघ समेत अन्य कार्मिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट, नैनीताल के वर्ष 2018 के कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट ने सभी उपनल कार्मिकों को समान पद समान वेतन देने का निर्णय दिया है।
उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से दायर याचिका की पांच अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत रखा और सरकार से इसका अनुपालन करने को कहा है।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि न्यायालय के निर्णय से सभी पात्र उपनल कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर लाभ मिलने का मार्ग और अधिक मजबूत हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला उन हजारों कार्मिकों के लिए न्याय, सम्मान और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
महासंघ ने राज्य सरकार से न्यायालय के निर्णय का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। वहीं, सचिव सैनिक कल्याण युगल किशोर पंत ने कहा कि निर्णय का विधिक परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।