Almora News:आगामी 13 दिसम्बर, 2025 को जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जा रहा है आयोजन

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जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसम्बर, 2025 को किया जा रहा है। इस अवसर पर लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।

शचि शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा ने वादकारियों एवं आम जनता से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 13 दिसम्बर, 2025 की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर अपना वाद नियत करा सकते हैं।

सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वही वाद नियत किए जाते हैं, जिनका निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर विधि अनुसार संभव हो। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यदि न्यायालय में कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है और वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जाता है, तो पक्षकार द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस पूर्ण रूप से वापस कर दी जाती है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय प्रकृति के मामले, लेबर एवं नियोजन विवाद, धन लेनदेन, विवाह संबंधी (तलाक को छोड़कर) तथा अन्य दीवानी वाद जैसे किरायेदारी, व्यादेश आदि के मामले सुलझाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चैक बाउंस, मोटर एक्सीडेंट मुआवजा, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व और उपभोक्ता फोरम में लंबित वादों के साथ-साथ ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले भी लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकेंगे।

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इसी प्रकार, ऐसे विवाद जो अभी तक अदालत में दायर नहीं हुए हैं — जैसे चैक बाउंस, रूपयों के लेनदेन, लेबर विवाद, बिजली-पानी-फोन बिल, भरण-पोषण तथा अन्य दीवानी या शमनीय फौजदारी विवाद — उन्हें भी आपसी सहमति से लोक अदालत में सुलझाया जा सकता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल त्वरित न्याय का माध्यम है, बल्कि जनसुलभ न्याय की दिशा में एक प्रभावी कदम भी है। सचिव ने नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराएं।

जिला सूचना अधिकारी , अल्मोड़ा

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