Almora News:क्वारब में 19 सितंबर से 16 अक्तूबर तकरात 11 बजे से पांच बजे तक हल्के और भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह रहेगा प्रतिबंधित

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जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से रात के समय क्वारब से हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही बंद करने का निर्णय लिया है। 19 सितंबर से 16 अक्तूबर तक क्वारब से रात 11 बजे से पांच बजे तक हल्के और भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

डीएम आलोक कुमार पांडेय का कहना है कि एनएच-109 के पास क्वारब पुल के हिल साइड की ओर 200 मीटर हिस्सा भूस्खलन जोन बन गया है। मार्ग पर कटिंग करने के बाद सोलिंग आदि कार्य करते समय यातायात के लिए लगातार सुलभ बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी भी सड़क पर पहाड़ी से पत्थर, मलबा आदि गिरना जारी होने के कारण रात के समय वाहनों की आवाजाही के लिए खतरनाक बना हुआ है। इसलिए रात के वक्त एनएच को बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित समय में सड़क दुर्घटना और वाहन संचालन के लिए चौकी, थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। एम्बुलेंस, क्रेन, आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि किसी वाहन के प्रतिबंधित अवधि में यातायात जरूरी हो तो एसडीएम, सीओ और आपदा अधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

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