पंचायत के रिक्त पदों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने जारी की अधिसूचना
उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा
अधिसूचना होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की उन ग्राम पंचायतों / क्षेत्र पंचायतों / जिला पंचायतों, जिनमें उप निर्वाचन कराये जा रहे हैं,
के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है