Almora News :2 चरस तस्करों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

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अल्मोड़ा। चरस तस्करी के दो दोषियों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक दोषी पर 1,25000 और दूसरे पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 27 जनवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर लोधिया के पास एक बाइक को रोककर उसपर सवार लोगों की तलाशी ली गई। इस दौरान बाइक सवार सौराग, तहसील और थाना कपकोट,बागेश्वर निवासी प्रताप राम आर्या पुत्र धनी राम निवासी के पास से एक किलो 500 ग्राम और यहीं के पवन सिंह दानू पुत्र जीवन सिंह दानू के पास से एक किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर सोमवार को फैसला आया।

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💠10-10 साल के कठोर कारावास कि सुनाई सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी प्रताप राम पर एक लाख रुपये और पवन सिंह दानू पर 1,25000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न चुकाने पर प्रताप को छह माह और पवन को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैल्वाल ने की।