दोनों याचिकाएं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को दिखाई हरी झंडी

0
ख़बर शेयर करें -

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गयी है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गयी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

 

 

यह फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सेनाओं के लिए रैलियों, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के जरिये चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है।

 

 

बहरहाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गोपाल कृष्ण और एडवोकेट एमएल शर्मा के दायर अलग-अलग याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘क्षमा करें, हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे. हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *