Uttrakhand News:त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की बढ़ाई सीमा,अब प्रधान पद प्रत्याशी अपने चुनाव में 75 हजार रुपये कर सकेंगे खर्च

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निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रधान पद प्रत्याशी अपने चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तक के लिए खर्च सीमा बढ़ाई है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खर्च की सीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र भेज दिया। इसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये, जमानत राशि 300 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 210 रुपये, जमानत राशि 750 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 300, जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई है।

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सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख के नामांकन पत्र का शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 2250 रुपये निश्चित की गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 रुपये जमानत राशि 3000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 750 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 1500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी।

🌸चुनाव खर्च की दरों में ये हुए बदलाव

पद

दरें पहले

दरें अब

🌸सदस्य, ग्राम पंचायत

10,000

10,000

उप प्रधान

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15,000

15,000

प्रधान

50,000

75,000

🌸सदस्य, क्षेत्र पंचायत

50,000

75,000

🌸सदस्य, जिला पंचायत

1,40,000

2,00,000

🌸कनिष्ठ उप प्रमुख

50,000

75,000

🌸ज्येष्ठ उप प्रमुख

60,000

1,00,000

🌸प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

1,40,000

2,00,000

🌸उपाध्यक्ष, जिला पंचायत

2,50,000

3,00,000

🌸अध्यक्ष, जिला पंचायत

3,50,000

4,00,000

🌸पंचायत चुनाव नामांकन के साथ देना होगा शपथपत्र

पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में अभी तक यूपी के जमाने की नियमावली चल रही थी। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उत्तराखंड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश 2024 जारी कर दिया। इसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ एक शपथ देना होगा, जिसमें उन्हें अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी।

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