Uttrakhand News:नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर,रेखा आर्या ने योजना के पात्र लाभार्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील

0
ख़बर शेयर करें -

बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना के पात्र लाभार्थियों से जल्द आवेदन करने की अपील 

शासन ने नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।

जिससे पात्र लाभार्थी अब नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते है। इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।

दरअसल, राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने नंदा गौरा योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51 हजार रुपये की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। इस योजना के लिए पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, जिसे अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। 

यह भी पढ़ें 👉  Almora:-पीएम मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष: केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 'चितई गोलू देवता' के दरबार में की विशेष पूजा-अर्चना, लगाया विशाल भंडारा

 

इस संबंध में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इससे प्रदेश की उन पात्र नंदा देवी तुल्य बेटियों को राहत मिलेगी, जो किसी वजह से इसके लिए जरूरी प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकी हैं। राज्य में कई पात्र बालिकाएं जरूरी प्रमाण पत्र न बन पाने से आवेदन नहीं कर पा रही थीं। सभी पात्र नंदा देवी तुल्य बालिकाओं व उनके अभिभावकों को उनकी छूटे हुई पात्र बालिकाओं के प्रमाण पत्रों को जल्द पूरा कर आवेदन करने की अपील की है।

यह भी पढ़ें 👉  Almora दुःखद समाचार अल्मोड़ा पांडेखोला निवासी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर में हुए शहीद,

उल्लेखनीय है कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर अब तक लगभग 18032 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों ने आमजन की मांग पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा था। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2023-24 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर तक विस्तारित कर दी है। प्राप्त आवेदनों में सुधार करने के लिए 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए शासनादेश में निहित प्रावधान के अनुसार आवेदन करने की समयसीमा बालिका के जन्म से छह माह के अन्दर किये जाने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *