Uttrakhand News :रोडवेज बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक,सरकार से मांगा जवाब

0
ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य रोडवेज बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी और इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी की याचिका पर जारी किया।

यह भी पढ़ें 👉  Almora News:एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में प्रभावी चेकिंग अभियान जारी कोतवाली रानीखेत व इन्टरसैप्टर ने 55 लापरवाह चालकों के विरुद्ध की कार्यवाही

चौधरी ने केवल राज्य रोडवेज बसों के लिए बने मार्गों पर निजी वाहनों को परमिट जारी करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय ‘गलत’ है, क्योंकि इससे उत्तराखंड परिवहन निगम की आय पर ‘प्रतिकूल प्रभाव’ पड़ेगा। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि जब फैसला लिया जा रहा था तब याचिकाकर्ताओं ने सरकार के समक्ष कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।

यह भी पढ़ें 👉  Uttrakhand News:उत्तराखंड में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे डॉक्टरों की सेवाओं को किया जाएगा समाप्त: धन सिंह रावत

सरकारी वकील ने कहा कि अब जब निर्णय ले लिया गया है, तो इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *