उत्तराखंड धर्मांतरण कानून आज से हो गया लागू राजपाल ने दी मंजूरी
उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण कानून को सख्त करने संबंधी विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब यह अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया है
इस अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण पर 10 साल की सजा के साथ 50 हजार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया है