पुलिस व पी ए सी कॉन्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा पर पुनर्विचार किया जाय—उत्तराखण्ड हाईकोर्ट

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पुलिस व पी ए सी कॉन्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा को चुनौती देती याचिका को निस्तारित करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिये गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है।

 

 

 

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई । आपकों बता दे कि उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कॉस्टेबल से एस आई व पी ए सी कॉस्टेबल से प्लाटून कमांडर पद पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की।

 

जिसकी “आंसर की” जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति की तथा कहा कि आयोग के उत्तर गलत हैं ।

 

कांस्टेबल आशीष त्यागी, आनन्द सिंह, शिव चंद्र सिंह, विपिन चंद्र व संदीप ममगई ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी । जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी ।

 

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