यहाँ की अदालत ने नाबालिग से दो साल तक दुष्कर्म करने पर दोषी को 142 की सजा दी
केरल की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दो साल तक दुष्कर्म करने के 41 वर्षीय दोषी को 142 साल की कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो के मामले में किसी दोषी को यह सबसे लंबी सजा है।
पतनमथिट्टा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जस्टिस जयकुमार जॉन ने दोषी आनंदन पीआर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, पुलिस के मुताबिक, आनंदन को कुल 60 साल की सजा काटनी होगी।
यह है मामला
पुलिस के मुताबिक, आनंदन पीड़िता का रिश्तेदार है। वह 2019 में परिवार के साथ रहने के लिए आया था। जब माता-पिता घर में नहीं रहते, तो वह 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था।