अल्मोड़ा में एक दिन के लिए लगायी जाएगी धारा 144 देखिये क्या है मामला

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अल्मोड़ा, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2022 के मद्देनजर एवं उक्त परीक्षा के अवसर पर व्यक्तियों अराजक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति भंग किए जाने एवं उपद्रव फैलाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए तथा परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष एवं नकल विहीन कराए जाने के लिए

 

 

उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा सदर गोपाल सिंह चौहान ने अपने परगना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 10 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संपादन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन निषेध आज्ञा जारी की गई है।

 

 

एसडीएम अल्मोड़ा सदर ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 जून 2022 को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिसमे 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने, परीक्षा केंद्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, जुलूस निकालने, किसी प्रकार का शोरगुल करने, अस्त्र शस्त्र (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर), लाठी डंडे(बुजुर्ग एवं विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर) , एवं किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ रखने, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर चलने, नकल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने , परीक्षा नियमों का पालन न करने, मोबाइल फोन एवं पेजर ले जाने आदि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

 

 

 

यह आदेश 5 जून 2022 की सुबह 9 बजे से 5 जून 2022 की सायं 5 बजे तक लागू रहेगा।
एसडीएम अल्मोड़ा सदर गोपाल सिंह चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस निषेध आज्ञा का उल्लंघन धारा 188 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत दंडनीय होगा। कहा की स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश लागू किया जाना आवश्यक है तथा संबद्ध पक्षों को सुना जाना आवश्यक नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय है।

 

 

 

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