लावारिस कुत्तों-बंदरों के आतंक से मिलेगी निजात, हाईकोर्ट नैनीताल ने दिया यह आदेश

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उत्तराखंड में अब लावारिस कुत्तों, और बंदरों के आतंक से निजात मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट नैनीताल ने लावारिस कुत्तों और बंदरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए नगर निकायों को टोलफ्री शिकायती नंबर जारी करने का आदेश दिया है।ताकि लोग लावारिस कुत्तों के साथ ही अन्य शिकायतें निकाय में दर्ज करवा सकें। 

शुक्रवार को डीएम नैनीताल और नगरपालिका नैनीताल के ईओ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जून की तिथि नियत की है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। 

डीएम ने अदालत को अवगत कराया कि नैनीताल नगर में लावारिस कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि चयन किया जा चुका है। एक माह के भीतर नगर के खूंखार कुत्तों को बाड़े में रख दिया जाएगा। इस मामले में नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा है कि शहरो में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 

 

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