अल्मोड़ा परीक्षा केन्द्रों में रहेगी धारा 144 200 मी0 की परिधि के अन्दर ये चीजें हैं वर्जित -उपजिलाधिकारी

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उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर द्वारा आयोजित वर्ष 2023 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें जो दिनॉंक 16 मार्च, 2023 से दिनॉंक 06 अपै्रल, 2023 तक सम्पन्न होनी हैं उन्होंने बताया कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है।

 

 

 

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि परगना अल्मोड़ा के तहसील अल्मोड़ा, तहसील सोमेश्वर अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है।

 

 

 

 

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परगना अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्ग पड़ने वाले समस्त परीक्ष केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों, पी0एस0सी0 पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी,

 

 

 

 

 

 

किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तियों एवं राहगीरों पर प्रतिबन्धित नहीं है। परीक्षा केन्द्र के आस-पास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। धार्मिक कार्यक्रमों, शादी विवाह तथा शव यात्रा इस आदेश से मुक्त रहेंगी। उन्होंने बताया कि समयाभाव के कारण विस्तृत जॉच सम्भव नहीं है यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश परीक्षा समाप्ति अथवा उससे पूर्व यदि वापस न लिया जाय तब तक प्रभावी रहेगा।

 

 

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