Big Breking प्रमोशन में आरक्षण मामला पहुंचा हाईकोर्ट कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल।सरकारी नौकरी में आरक्षण के रोस्टर बनाने की मांग का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है।

 

 

 

 

मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब को में पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2012 में गठित पूर्व न्यायाधीश ईसाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर लिए निर्णय कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

 

 

 

 

आपको बताते चलें कि उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति कार्मिक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण के लिए 2001 में शासनादेश जारी किया था।

 

 

 

 

 

जिसमें 19% एससी जबकि 4% एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता था। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया लिहाजा प्रमोशन में आरक्षण प्रक्रिया के लिए रोस्टर प्रक्रिया शुरू की जाए।

 

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