यहां एक व्यक्ति को गलत जानकारी देकर बेच दी बीमा पॉलिसी

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अल्मोड़ा। पीएनबी मैटलाइफ की बीमा पॉलिसी गलत जानकारी देकर बेचने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष विवाद आयोग ने बीमा कंपनी को किस्त की पूरी धनराशि और 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय चुकाने के निर्देश दिए हैं। 

आयोग के अनुसार तल्ला दन्या धारानौला निवासी कमल कुमार ने 20 सितंबर 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उसके मुताबिक पीएनबी मैटलाइफ ने उन्हें गलत जानकारी देकर बीमा पॉलिसी बेची। इसमें हर माह अगले 10 वर्षों तक पांच हजार रुपये किस्त जमा कर अगले 10 वर्ष में 39 लाख 50 हजार रुपये मिलने की बात कही। उसने 5103 रुपये की प्रथम किस्त अपने खाते से जमा की। 

दूसरी किस्त के 2380 और 2722 रुपये उसके खाते से अलग-अलग बार बीमा कंपनी ने खुद काट लिए। जब उसके पास बांड आया तो पता चला कि पॉलिसी दो भागों में विभाजित है। उसमें 20 साल बाद मिलने वाली धनराशि का जिक्र नहीं है। तब उन्होंने निरस्त करने की मांग पर बीमा कंपनी ने इससे किनारा कर लिया। 

 

बाकायदा उसे इसकी औपचारिकता के लिए देहरादून जाने की बात कही गई। जब उन्होंने आईआरडीए से संपर्क किया तो उसे गलत पॉलिसी बेचने का पता चला। तब से यह मामला आयोग में चल रहा था। शुक्रवार को फैसला आया। आयोग के अध्यक्ष कौशल किशोर शुक्ला, सदस्य सुरेश चंद्र कांडपाल, विद्या बिष्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को किस्त के 10205, मानसिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार और वाद व्यय के पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश जारी किए हैं। यदि एक माह के भीतर इस धनराशि का भुगतान नहीं किया गया तो बीमा कंपनी को उसे छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। 

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