Big news कोर्ट का बड़ा फैसला यहाँ बलात्कारी को अदालत ने सुनाई मौत की सजा

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उत्तर प्रदेश के मथुरा की कोर्ट ने रेपिस्ट को मौत की सजा सुनाई. कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 26 दिन की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

 

 

 

 

 

सरकार की ओर से इस केस की पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु ने यह जानकारी दी.

 

 

 

 

 

एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि 30 साल का सतीश 13 अक्टूबर 2022 की शाम 10 साल की बच्ची को घर के बाहर से बहला-फुसलाकर ले गया था. उसने बच्ची के साथ पीएमबी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास रेप किया और हत्याकर उसका शव जंगल में फेंक दिया था.

 

 

 

 

शिकायत मिलते ही बच्ची का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया था. पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 376 ए बी, 302 व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. 14 नवंबर को पुलिस ने सतीश के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया.

 

 

इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई. कोर्ट ने गवाही और सुबूतों के आधार पर सतीश को दोषी माना. रेप और हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने सतीश को मौत की सजा सुनाई.

 

 

 

 

 

 

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेप करने वाले सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक की उसकी मृत्यु न हो जाए.

 

 

 

 

कोर्ट ने इन धाराओं में सुनाई सजा इसके अलावा सतीश को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 5 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है. जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा.

 

 

 

 

इसके अलावा धारा 376 ए. बी. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास और बीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा.

 

 

 

 

पोक्सो अधिनियम की धारा-5 एम / 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास होगा. एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. रेप और हत्या का दोषी न्यायिक अभिरक्षा में है.

 

 

 

 

 

इस फैसले की प्रति उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेजी जाएगी. दोषी के द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने में से 80 प्रतिशत राशि बच्ची के माता-पिता को दी जाएगी.बच्ची के माता-पिता बोले- हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा

 

 

 

 

 

बच्ची के माता-पिता ने कहा कि हमें इतनी जल्दी जो न्याय मिला है, उसके लिए हम सभी के आभारी हैं. हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है. वहीं, सतीश के वकील योगेश तिवारी ने कहा कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए यह सजा हुई है. आगे देखेंगे कि हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है.

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