Big Breking उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस महानिदेशक बी एस सिद्धू की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोपी पूर्व पुलिस महानिदेशक बी एस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है ।
बी एस सिंद्धु के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में सरकारी जमीन में कब्जा करने व पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में बी एस सिंद्धु ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा हुआ था।
जो विचाराधीन है मामले में आज पुनः मुकदमा दर्ज किया गया है। नियमानुसार एक आरोप के लिये दो मुकदमे दर्ज नहीं किये जा सकते। उन्होंने 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज एफ आई आर को निरस्त करने की मांग की है । उनके खिलाफ आई पी सी की धारा 166,167, 419,420, 467,468, 471,120 बी आदि के तहत मुकदमा दर्ज है ।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बी एस सिद्धु की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनसे जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही सरकार से एक आरोप में दो बार मुकदमा दर्ज करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 नवम्बर की तिथि नियत की है।
बी एस सिद्धु की ओर से हाईकोर्ट में मामले के पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत व प्रश्नना कर्नाटक ने की।