बगेश्वर विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस के आरोपी को किया दोषमुक्त
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है।
कपकोट पुलिस ने 24 जनवरी 2020 को 1.684 किलोग्राम चरस के साथ हरसिला तिराहे पर पुड़कुनी गांव निवासी हीरा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ। आरोपित को अल्मोड़ा जेल निरुद्ध किया गया। विचारण के दौरान पैरवी पक्ष ने 14 गवाह परीक्ष्ज्ञित कराएं। आरोपित ने बचाव में तीन गवाह परीक्षित कराए गए।
अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई की और आरोपित को दोषमुक्त किया। उन्होंने आरोपी को जेल से रिहा करने के आदिश भी पारित किए हैं। आरोपित की ओर से अधिवक्ता हरीश जोशी और दिग्विजय सिंह जनौटी ने पैरवी की।
रिपोर्ट: हिमांशु गढ़िया