अल्मोड़ा:कोर्ट ने सुनाई स्मैक तस्कर को एक साल की सजा,पांच हजार के अर्थदंड से किया दंडित

स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी आमिर खान पुत्र असलम खान, निवासी नियाजगंज अल्मोड़ा को एक साल का कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
🔹जानें पूरा मामला
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 18 जून 2019 को अल्मोड़ा एनटीडी पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान चीनाखात मोहल्ले के पास एक युवक संदिग्ध प्रतीत होने पर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर आरोपी आमिर खान के कब्जे से 7.28 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मौके पर पुलिस ने स्मैक को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
🔹कोर्ट का आदेश
अभियोजन की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को एक साल का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।