जिलाप्राधिकरण ने आयोजन किया प्रशिक्षण कार्यकर्म
माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश व माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के मार्ग दर्शन में आज दिनाक 28 जून को जिला न्यायालय सभागार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा रवि शंकर मिश्रा द्वारा
विशेष किशोर पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति , किशोर न्याय बोर्ड व सरक्षण गृह के पदाधिकारियों के लिये किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम व बालकों के सम्बंध माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के सम्बंध में एक प्रशिक्षण कार्यकर्म का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यकर्म में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनियम व योजना पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि किन दशा मे किसी किशोर के विरूध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जा सकती है, कब अपराध करने पर किशोर को गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किये जाने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
यह भी बताया गया की किशोर के सम्बंध में कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी वर्दी नही पहनेगे सादे कपडे में रहेगे।
उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कोई भी कार्य यदि किया जाता है तो किशोर की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जायेगा। हर कार्य किशोर के सर्वोत्तम लाभ को ध्यान में रखते हुए किये जायेगे।
उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि प्रत्येक बच्चा नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकारी है।अत: किसी किशोर को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दे। जिससे एसे किशोर को नि: शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रघु तिवारी द्वारा समिति के कार्य के सम्बंध में विस्तार से बताया गया।
किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा बोर्ड की कार्यवाही में आने वाली समस्या की और भी ध्यान आकृष्ट कराया गया।
कार्यकर्म में उपस्थित किशोर पुलिश युनिट द्वारा भी समस्या को साझा किया गया, जिनका उत्तर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यकर्म में जिले के सभी विशेष किशोर पुलिस यूनिट के पदाधिकारी,बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के सभी सदस्य, बाल कल्याण अधिकारी, सम्प्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक , रिटेनर लॉयर , पैनल अधिवक्ता पी.एल वी उपस्थित रहे। ।