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प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 10 जुलाई तक हो सकेंगे। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया. बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तबादले की अंतिम तिथि बढ़ाने का आदेश दिया गया था.

उनके आदेश के बाद विभागीय स्तर पर तबादलों के नए प्रस्ताव भी तैयार किए गए। लेकिन आदेश जारी नहीं हो सका.

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जारी आदेश के मुताबिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत चार साल पूरा कर चुके कर्मचारी को पद रिक्त होने पर एक लचीले कार्यालय से दूसरे लचीले कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है. यदि पद पर कोई रिक्ति नहीं है तो इस श्रेणी के दो कर्मचारियों की अदला-बदली की जा सकती है। यह अगले स्थानांतरण सत्र पर भी लागू होगा।

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