Almora News :800 वाहन स्वामियों को टैक्स न जमा करने पर भैजा नोटिस

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संभागीय परिवहन विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने 1237 डिफाल्टरों की सूची तैयार की है। इसमें से 800 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं

तय समय पर टैक्स जमा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वाहन स्वामियों की ओर से टैक्स जमा नहीं करने पर संभागीय परिवहन विभाग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब तक विभाग को करीब एक करोड़ रुपये का टैक्स नहीं मिला है। इससे विभाग को आर्थिक परेशानी से भी जूझना पड़ रहा है। अब विभाग ने टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की ओर से किए गए चिह्नीकरण में 1237 वाहन चालकों को डिफॉल्टर की सूची में रखा गया है। 800 चालक ऐसे हैं, जिन्होंने लम्बे समय से टैक्स जमा नहीं किया है। इनके खिलाफ नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक मोटर वाहन टैक्स नहीं देने वाले वाहन स्वामियों को दो नोटिस जारी किए जाते हैं। इसके बाद वसूली का पत्र भेजा जाएगा।

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💠जिले में संचालित हो रहे 49 हजार वाहन

वर्तमान में जिले में 49 हजार 462 वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें 6 हजार से अधिक कॉमर्शियल वाहन हैं। करीब तीन सौ वाहन ऐसे हैं जो सड़कों में खड़े हैं और इनका टैक्स जमा नहीं हो रहा है। इससे विभाग को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब नुकसान से बचने के लिए विभाग ने डिफाल्टरों की सूची तैयार कर वसूली नोटिस जारी किया है।

💠64 बड़े बकायेदारों की आरसी काटी

संभागीय परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले 64 बड़े बकायेदारों की आरसी काटी गई है। इन बकाएदारों को अब न्यायालय में अपना पक्ष रखना होगा।

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💠95 लाख से अधिक की होनी है वसूली

टैक्स जमा नहीं करने वाले व्यावसायिक वाहन पर करीब 95 लाख का बकाया है। ऐसे में संभागीय परिवहन ने अब बायेदारों से वसूली शुरू कर दी है। विभाग से मिली जानकारी अनुसार अब करीब 17 लाख की वसूली की जा चुकी है।

💠ये है नियम

वाहन खरीदने के बाद प्रत्येक वाहन स्वामी को वाहनों के वर्गीकरण के अनुसार मोटर वाहन टैक्स चुकाना जरूरी है। इसमें कॉमर्शियल टैक्सी वाहनों का टैक्स तीन माह में, बस का प्रत्येक माह जमा होता है। जबकि निजी वाहन स्वामियों को यह टैक्स 15 साल में री रजिस्ट्रेशन के समय देना होता है।

समय पर टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा जा रहा है। जबकि 64 बड़े डिफाल्टरों को वसूली पत्र भेजा गया है, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए।

-डॉ. गुरुदेव सिंह, आरटीओ अल्मोड़ा।