Uttrakhand News :नकली नोट चलाने के मामले में पकड़े गए तीन लोगों को चार-चार साल का कारावास

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रुद्रपुर :नकली नोटों के साथ पकड़े गए तीन लोगों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत ने चार-चार वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल 2013 की शाम कुंडा थाने में तैनात उप निरीक्षक जयपाल सिंह चौहान साथी पुलिसकर्मियों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर वह मंडी तिराहे पर पहुंचे और तीन लोगों को दबोच लिया।

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पकड़े गए छिदरिया जागीर थाना टांडा बादली रामपुर निवासी शाकिर पुत्र अशरफ के पास से 1000 रुपये के सात नोट, सेडूका मजरा थाना टांडा बादली रामपुर निवासी मकबूल पुत्र हसमत अली के पास से 1000 रुपये का एक और 500 रुपये के 10 नोट तथा अजीम पुत्र अहमद अली के पास से 500 रुपये के 10 नोट बरामद हुए। जांच में सभी नोट नकली मिले।

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पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह नोट को बाजार में चलाना चाहते थे। बाद में पुलिस ने तीनों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। तीनों ने कोर्ट से जमानत करवा ली थी। तीनों के विरुद्ध द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत में मुकदमा चला। अभियोजन ने चार गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया.