National News:पासपोर्ट बनवाने के नियमों में हुआ बदलाव, तुरंत चेक करें नियम
सरकार द्वारा पासपोर्ट बनवाने के लिए एक नया रूल लाया गया है। 5 अगस्त से, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों PSKs/POPSKs पर DigiLocker में आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदकों के समय में कुछ कमी लाने के मकसद से आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करने की ‘DigiLocker’ प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी है। नए फैसले में कहा गया है कि पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन जमा करने से पहले, आवेदकों को पहले डिजिलॉकर पर अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
DigiLocker से होगा ये फायदा.
💠नए दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया के अनुसार, ‘आवेदकों को अब अपने मूल दस्तावेज़ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी यदि वे पहले ही डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड किए जा चुके हैं।’
💠डिजीलॉकर प्रक्रिया का उद्देश्य आवेदन प्रसंस्करण समय को सुव्यवस्थित करना और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) और विभिन्न क्षेत्रों में स्थित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर दस्तावेज सत्यापन की मात्रा को कम करना है।
💠मंत्रालय ने ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजीलॉकर के माध्यम से आधार दस्तावेजों की स्वीकृति का भी विस्तार किया है।
💠पासपोट के लिए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करें
💠सरकार ने स्वीकार्य दस्तावेजों की एक सूची प्रदान की है जो निवास के प्रमाण के रूप में काम करेंगे। इनमें आधार कार्ड, वर्तमान राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, आयकर मूल्यांकन और अन्य शामिल हैं।
आप शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र जैसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक दस्तावेजों को सहेजने के लिए DigiLocker का उपयोग कर सकते हैं। आप डिजीलॉकर को वेब ब्राउज़र से ddigilocker.gov.in ऐप के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं।