एंटी हयूमन ट्रेफिकिंग यूनिट ने महिलाओं को दी कानून की जानकारी
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग विभाग द्वारा ग्राम पासदेव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
ग्राम प्रधान बबीता देवी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर परसुरेन्द्र कुमार, जिला समन्वयक, पीएमएमपीवाई द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी के साथ महिला अधिकारों एवं कानूनी जानकारी दी। कार्यक्रम में एंटी हयूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के प्रभारी अधिकारी टीआर बगरेठागेठा द्वारा मानव तस्करी, महिला अपराधों, साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान बबीता देवी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से महिलाओं एवं बालिकाओं को समाज में बराबर भागीदारी देने हेतु महिला को शिक्षित एवं सक्षम बनाने की अपील की गई।
बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण करने पर ही करने को कहा। कार्यक्रम में वन स्टाॅप सेंटर की प्रबन्धक षष्टी काण्डपाल द्वारा घरेलू हिंसा, महिला हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी हिंसा से पीड़ित महिला निःशुल्क समाधान हेतु वन स्टाॅप सेंटर से सम्पर्क सहायता पा सकती है। महिला शक्ति केन्द्र से मनीषा जोशी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं नन्दा गौरा योजना की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम मेंआंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं ग्रामीण महिलाओं द्वारा कन्या भू्रण हत्या एवं बाल विवाह पर आधारित ननुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बाल विवाह न करने का संदेश दिया ।साथ ही थाना क्षेत्र झिरौली अन्तर्गत ग्राम ओखलीसिरोद में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, वन स्टाॅप सेंटर तथा एंटी हयूमन ट्रेफिकिंग यूनिट द्वारा एक नाबालिक बालिका का विवाह रूकवाया गया।
रिपोर्ट: हिमांशु गढ़िया