Big Brekingनैनीताल हाईकोर्ट का नगरपालिका पिथौरागढ़ व जिला क्रीड़ा अधिकारी को नोटिस

0
ख़बर शेयर करें -

 

 

हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में खेल गतिविधियों से इतर कार्यक्रम आयोजित करने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगरपालिका पिथौरागढ़ सहित जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन देव सिंह मैदान को नोटिस जारी किया है।

 

 

साथ ही 28 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि नियत की है।

 

 

खेल मैदान में प्रशासन करा रहा शरदोत्सव गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में पिथौरागढ़ निवासी सुबोध बिष्ट की जनहित याचिका दायर पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि पिथौरागढ़ में देव सिंह ग्राउंड खेल का मैदान है, जिसमे जिला स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। वर्तमान में नगर पालिका व जिला प्रशासन की ओर से इस मैदान में शरदोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है।
मैदान में लगी दुकानों में भी अनियमितता

 

 

 

प्रशासन की आेर से हो रहे इस कार्यक्रम के कारण खेल प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम को अन्य जगह पर किया जाए, जिसका प्रभाव खेल पर न पड़े, जो दुकानें मैदान में लगाई गई हैं, उनमें भी भारी अनियमितताएं की जा रही है।

 

 

राज्य सरकार ने रखा यह पक्ष वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पिथौरागढ़ में इस मैदान के अलावा छह अन्य मैदान भी खेल के लिए उपलब्ध हैं, तब तक उनमें खेल कराए जाएं। मामले को सुनने के खंडपीठ ने पक्षकारों को 28 फरवरी जवाब दाखिल करने को कहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *